भारतीय संसद – Parliament of India

भारतीय संसद/Parliament


भारतीय संसद

संसद शब्‍द काे भारतीय संविधान के अनुच्‍छेद 79 में परिभाषित किया गया है। जिसमें कहा गया है कि संसद अर्थ होगा राष्‍ट्रपति, राज्‍य सभा,  और लोकसभा ।

 

अनुच्‍छेद 79 Define करता है संसद को। जो कहता है कि संसद के अन्‍तर्गत कौन-कौन आयेगा।

  • राष्‍ट्रपति
  • राज्‍यसभा
  • लोकसभा

इन तीन चीजों से निर्माण होता है भारतीय संसद का।

 

संसद भवन का निर्माण

भारत में संसद भवन सन 1927 में बनकर तैयार हुआ। जिसका डिजाइन एडर्वड लुटियन ने बनाया था।

भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। जिसका स्रोत ब्रिटेन है, अर्थात भारत ने संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया है। तथा भारतीय संविधान में दो सदन होते हैं। जिसका अर्थ है कि भारत में द्विसदनात्‍मक व्‍यवस्‍था है।

  1. राज्‍यसभा
  2. लोकसभा

 


राज्‍यसभा

राज्‍यसभा में दो प्रकार के सदस्‍य Members  होते हैं। एक होते हैं अधिकतम सदस्‍यों की संख्‍या और दूसरे वर्तमान सदस्‍य।

  • पहला राज्‍य सभा में Maximum कितने सदस्‍य हो सकते हैं।  – 250
  • दूसरा राज्‍य सभा मे वर्तमान समय में 245 सदस्‍य हैं।

 

राज्‍यसभा में जो 250 Maximum  सदस्‍यों की संख्‍या होती है। ये दो भागों में विभाजित होते हैं।

  • एक इसमें होते हैं –  निर्वाचित सदस्‍य Elected
  • तथा दूसरे इसमें होते हैं – मनोनीत सदस्‍य Nominated

 

250 सदस्‍यों में से 238 सदस्‍य निर्वाचित सदस्‍य होते हैं। तथा 12 सदस्‍य मनोनीत किये जाते हैं, और हम सभी जानते हैं कि इन 12 सदस्‍यों का मनोनयन राष्‍ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जिसकी जानकारी हमें अनुच्‍छेद 80 में लिखा मिलता है। तथा इन 12 सदस्‍यों को मनोनीत करने के कुछ आधार होते हैं। अर्थात राष्‍ट्रपति किस आधार पर इन 12 सदस्‍यों को मनोनीत कर सकता है। कुछ प्रमुख आधार।

  1. कला क्षेत्र
  2. साहित्‍य क्षेत्र
  3. विज्ञान क्षेत्र
  4. समाज सेवा

 

इन आधार के माध्‍यम से राष्‍ट्रपति राज्‍यसभा के 12 सदस्‍यों को मनोनीत कर सकता है।

 

प्रधानमंत्री


लोकसभा

लोकसभा सदस्‍यों की अधिकतम संख्‍या 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में लगभग 545 है।

 

लोकसभा में ये जो 552 सदस्‍य होते हैं, ये भी दो भागों में बंटे होते हैं।

  • जिसमे एक तो निर्वाचित सदस्‍य होते हैं।
  • तथा दूसरे मनोनीत सदस्‍य होते हैं।

 

लोकसभा में अधिकतम सदस्‍यों की संख्‍या 552 होती हैं। जिसमें से 550 सदस्‍य निर्वाचित होते हैं। वहीं 2 सदस्‍यों को एंग्‍लो-इंण्डियन समुदाय से राष्‍ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है।

 


संसद सदस्‍य हेतु योग्‍यताएं

भारतीय संविधान में संसद सदस्‍य बनने की योग्‍यताएं संविधान के अनुच्‍छेद 84 में दिए गए हैं।

 

यहां पर लोकसभा या राज्‍य सभा शब्‍द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां पर संसद सदस्‍य शब्‍द का प्रयोग किया गया है। अर्थात Artical 84 में लोकसभा और राज्‍यसभा दोनों की सदस्‍य बनने की योग्‍यता की बात कहीं गयी है।

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share
Uttarakhand Foundation Day Govind National Park Corbett National Park India China relations Musical Instruments Of Uttarakhand