सरकार के अंग |
विषय – सरकार के अंग
सरकार के तीन अंग होते हैं – विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है।
संघ (प्रशासन)
- भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ के बारे में चर्चा की गयी है। संघ अर्थात (केन्द्र सरकार)। अर्थात संविधान के भाग 5 संघ अर्थात केन्द्र सरकार की चर्चा की गयी है।
- क्योंकि भारत में शासन प्रणाली विभिन्न स्तरों पर बाँटी हुई है।
भारत में सबसे उच्च स्तर पर केन्द्र में (केन्द्र सरकार) होती है। उसके बाद (राज्य सरकारें) होती हैं। तथा सबसे निचले स्थान पर लोकल सरकार (स्थानीय शासन) होती है। भारतीय संविधान के (भाग 5) में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 भारत सरकार के अंगो की चर्चा की गई है।
संघ- Union
- किसी भी देश में शासन करने वाली इकाईयों को संघ कहा जाता है।
अर्थात किसी भी देश की जो सरकारें होती है, उसमें शासन की तीन इकाई होती है। भारतीय संविधान में सरकार की शासन की 3 इकायों को संविधान के भाग 5 में दिया गया है।
- विधायिका
- कार्यपालिका
- न्यायपालिका
1. विधायिका
विधायिका का अर्थ होता है, विधि का निर्माण करना अर्थात (कानून का निर्माण करना)। संघ की एक ऐसी इकाई जो कानून का निर्माण करती है। उसे संघ की विधायिका कहते हैं।
2. कार्यपालिका
जितने भी (कानून) विधायिका के द्वारा बनाये जाते हैं। उन कानूनों को (लागू करना) Empement कार्यपालिका का कार्य होता है।
3. न्यायपालिका
- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपना काम सही तरीके से कर रही है, कि नहीं कर रही है। इन सभी बातों की जांच करने का कार्य न्यायपालिका के पास होता है। अर्थात न्यायपालिक का कार्य जांच करने का होता है। कि भारत में चीजें सही तरीके से घटती हो रही है कि नहीं हो रही है।
- भारत में (विधायिका) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों की होती है।
- वहीं (कार्यपालिका) भी केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों की होती है। परंतु न्यायपालिका भारत में (एकात्मक) है।
संघ की कार्यपालिका
- संघ की कार्यपालिका का विवरण भारतीय संविधान के (भाग 5) में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक दिया गया है।
- कार्यपालिका में देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीमंडल, और भारत का महान्यायवादी आते हैं।
संघ की विधायिका
- संघ की विधायिका का विवरण भारतीय संविधान के (भाग 5) में अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 123 तक दिया गया है।
- विधायिका में संसद के अंंतर्गत (लोकसभा और राज्य सभा) आते हैं।
संघ की न्यायपालिका
- संघ की न्यायपालिका का विवरण भारतीय संविधान के (भाग 5) में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक दिया गया है।
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FAQ – संघ या सरकार के अंग
संघ का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 5 में किया गया है। संघ की कार्यपालिका के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीमंडल आदि। सरकार के 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, और न्यायपालिका। विधायिका का अर्थ होता है, विधि (कानून) का निर्माण करना। संघ की एक ऐसी इकाई जो कानून को बनाती है। जो कानून (विधायिका) के द्वारा बनाये जाते हैं। उन कानूनों को Empement (लागू करना) कार्यपालिका का काम होता है। न्यायपालिक का कार्य जांच करना होता है। कि भारत में चीजें सही तरीके से घटती हो रही है या नहीं हो रही है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपना काम सही तरीके से कर रही है, कि नहीं कर रही है। इन सब बातों की जांच करने का कार्य न्यायपालिका के पास होता है। भारत में कार्यपालिका केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की होती है। भारत में विधायिका केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की होती है। संघ की कार्यपालिका को भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक दिया गया है। संघ की विधायिका को भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123 तक दिया गया है। संघ की न्यायपालिका को भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक दिया गया है।संघ का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है?
संघ की कार्यपालिका के अन्तर्गत कौन-कौन आता है?
सरकार के कितने अंग होते हैं?
विधायिका किसे कहते है?
कार्यपालिका किसे कहते है?
न्यायपालिका किसे कहते हैं?
भारत में कार्यपालिका किस-किस की होती है?
भारत में विधायिका किस-किस की होती है?
संघ की कार्यपालिका को भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है?
संघ की विधायिका को भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है?
संघ की न्यायपालिका को भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है?